लॉकडाउन उल्लंघन व चोरी के विभिन्न मामलों में तीन को कारावास

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Kairana News: दुराचार के बाद जहरीला पदार्थ पिलाकर किशोरी की हत्या के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने लॉकडाउन (Lockdown) उल्लंघन व चोरी के विभिन्न मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि थाना कांधला के गांव लोहरीपुर निवासी राशिद व साहिल के विरुद्ध वर्ष-2022 में कोतवाली शामली पर चोरी व बरामदगी के तीन अभियोग पंजीकृत हुए थे। यह तीनों मामले कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन थे। गुरुवार को कोर्ट ने तीनों मामलों में राशिद व साहिल को दोषी करार देते हुए अधिकतम डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। Kairana News

दूसरा मामला वर्ष-2020 का है। जावेद पुत्र साबिर निवासी ग्राम जहानपुरा के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, लॉकडाउन व कोरोना महामारी अधिनियम के उल्लंघन के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने जावेद को दोषी करार देते हुए 3400 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

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