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    हिसार में छात्र के हत्यारे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई

    Kairana Crime News
    सांकेतिक फोटो

    हिसार (सच कहूँ न्यूज)। Hisar News: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप की अदालत ने बीकॉम पास छात्र मोहित की हत्या के आरोप में दोषी हत्यारे अंकुश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अंकुश पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने इस संबंध में मुल्तानी चौक लाल मस्जिद निवासी कृष्ण कुमार की शिकायत पर 4 मार्च 2020 को मोहित की हत्या के आरोप में अंकुश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 4 मार्च 2020 को अंकुश अपनी स्कूटी पर सवार होकर मोहित के पास आया और कुछ ही देर में मोहित की हत्या कर मौके से फरार हो गया था। Hisar News

    अंकुश का आना व जाना सीसीटीवी में कैद हो गया था। जांच करने पर पता चला कि अंकुश ने बर्फ तोड़ने वाले सुए व तेजधार हथियार से ताबड़तोड़ हमला करते हुए मोहित की हत्या की थी। पुलिस ने इसी आरोप में अंकुश को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था। अदालत में चली कार्रवाई के बाद साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे गगनदीप की अदालत ने अंकुश को दोषी करार दिया था। बुधवार को इसी मामले में बहस के बाद अंकुश को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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