हमसे जुड़े

Follow us

16.1 C
Chandigarh
Sunday, March 1, 2026
More
    Home देश Supreme Court...

    Supreme Court News: ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

    Supreme Court News
    Supreme Court News: ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Supreme Court News: उच्चतम न्यायालय ने शराब दुकानों के लाइसेंस जारी करने से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के खिलाफ धन शोधन जांच पर रोक लगाते हुए वीरवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संविधान का उल्लंघन करके सारी सीमाएं लांघ रहा है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति आॅगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर कथित 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले में ईडी जांच की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

    पीठ ने केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा, ‘आपका ईडी सारी हदें पार कर रहा है। आपका कार्यालय किसी निगम पर छापेमारी कैसे कर सकता है? आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। शीर्ष न्यायालय ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद करेगा। Supreme Court News

    तमिलनाडु सरकार ने ईडी ओर से सरकारी शराब खुदरा विक्रेता तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के परिसरों में जांच के दौरान की गई छापेमारी की वैधता को चुनौती दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल, 2025 को राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी और ईडी की कार्रवाई को हरी झंडी दे दी थी। उच्च न्यायालय ने ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने निगम द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था कि चेन्नई में तलाशी के दौरान ईडी ने उसके कर्मचारियों और अधिकारियों को परेशान किया था। Supreme Court News

    यह भी पढ़ें:– मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा अध्यक्ष की चाची के निधन पर किया शोक व्यक्त