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    Pensioners News: पंजाब के पेंशनर्स को पेंडिंग DA और एरियर देने का आदेश

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    Pensioners News: पंजाब के पेंशनर्स को पेंडिंग DA और एरियर देने का आदेश

    चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के हजारों पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने सरकार को सालों से पेंडिंग रिवाइज्ड पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) का एरियर देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि यह फायदा सिर्फ पिटीशन फाइल करने वालों को ही नहीं, बल्कि सभी एलिजिबल पेंशनर्स को मिलेगा। Pensioners News

    हाई कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि वे 3 महीने के अंदर ऑर्डर के पालन पर रिपोर्ट जिम्मेदार अधिकारी के एफिडेविट के साथ कोर्ट में जमा करें। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि अगर ऑर्डर के पालन में कोई ढिलाई होती है, तो प्रभावित पेंशनर्स कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई के लिए फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की हेडिंग वाली बेंच ने कहा कि जब राज्य सरकार ने रिवाइज्ड पेंशन और DA लागू कर दिया है, तो एलिजिबल पेंशनर्स को उनके कानूनी हक से वंचित नहीं किया जा सकता। बेंच ने पेंशनर्स को 2016 से पेंडिंग एरियर देने का निर्देश दिया है।

    देरी से हुए पेमेंट पर ब्याज की भी मांग की गई थी

    गौरतलब है कि पिटीशनर्स ने कोर्ट के सामने मांग की थी कि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक रिवाइज्ड पेंशन का एरियर और 1 जुलाई 2015 से सेंट्रल पैटर्न के हिसाब से रिवाइज्ड DA का पेमेंट किया जाए। इसके साथ ही, देरी से हुए पेमेंट पर ब्याज की भी मांग की गई थी। यह एप्लीकेशन पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राज्य के अलग-अलग बोर्ड और कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड पेंशनर्स ने फाइल की थी।

    पिटीशनर्स के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि 2016 से पेंडिंग एरियर का इंतजार करते हुए 35 हजार से ज्यादा पेंशनर्स की मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बढ़ती उम्र, मेडिकल खर्च और महंगाई की वजह से पेंशनर्स पर फाइनेंशियल प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, जबकि रिवाइज्ड पे और DA को सरकार पहले ही मान चुकी है। कोर्ट ने 6th Pay Commission की सिफारिशों और राज्य सरकार द्वारा 2021 में नोटिफाई किए गए रिवाइज्ड पे रूल्स का भी जिक्र किया। Pensioners News