हमसे जुड़े

Follow us

18.2 C
Chandigarh
Sunday, March 1, 2026
More
    Home देश EVM Tampering...

    EVM Tampering Case: चुनाव अधिकारी ने किया ओटीपी थ्योरी को खारिज, इस अखबार को मानहानि का नोटिस!

    Mumbai News
    EVM Tampering Case: चुनाव अधिकारी ने किया ओटीपी थ्योरी को खारिज, इस अखबार को मानहानि का नोटिस!

    EVM Tampering Case: मुंबई (एजेंसी)। ईवीएम से छेड़छाड़ के दावे को मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (Mumbai poll officer) ने खारिज करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक स्टैंड-अलोन डिवाइस है तथा इसे अनलॉक करने के लिए मोबाइल पर कोई ओटीपी नहीं आता है क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। Mumbai News

    चुनाव अधिकारी की यह टिप्पणी उस समय आई, जब यह आरोप लगाए गए कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार रवींद्र वायकर के एक रिश्तेदार, जिन्होंने मात्र 48 वोटों से चुनाव जीता था, जोकि 4 जून को वोटों की गिनती करते समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ‘कनेक्ट’ मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाए गए। रवींद्र वायकर के मात्र 48 वोटों के मामूली अंतर की जीत के बाद, विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि पुनर्मतगणना के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

    एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि वायकर का एक रिश्तेदार मतगणना के समय एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कनेक्ट था। मीडिया रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से कहा गया है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल ओटीपी जनरेट करने के लिए किया गया था, जिससे ईवीएम मशीन अनलॉक हुई।

    4 जून को हुई वाइकर के परिजनों के खिलाफ एफआईआर | Mumbai News

    वनराई पुलिस ने शिवसेना सांसद शिव रवींद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर के खिलाफ 4 जून को गोरेगांव में मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

    रिटर्निंग अधिकारी ने ओटीपी थ्योरी की खारिज

    निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि ईवीएम एक स्टैंडअलोन सिस्टम है, इसे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता और इसमें वायरलेस संचार क्षमता नहीं है।

    अखबार को नोटिस

    एक अखबार की रिपोर्ट को ‘झूठी खबर’ करार देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने जवाब देते हुए कहा कि प्रकाशन को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। सूर्यवंशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘हमने अखबार को मानहानि और झूठी खबर फैलाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 505 के तहत नोटिस जारी किया है।’’

    मुंबई पुलिस ने किया मीडिया रिपोर्ट का खंडन

    मीडिया रिपोर्ट को फर्जी और निराधार बताते हुए, मुंबई पुलिस ने कहा कि किसी भी अधिकारी द्वारा ऐसी कोई जानकारी (ईवीएम को अनलॉक करने के लिए ओटीपी जनरेट करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए जाने के बारे में) नहीं दी गई।

    मुंबई पुलिस ने कहा, ‘‘काउंटिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बावजूद, एक व्यक्ति को अवैध रूप से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए वनराई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जबकि मामला अभी भी जांच के दायरे में है, कुछ अंग्रेजी और मराठी समाचार मीडिया ने खबर प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि ‘ईवीएम को अनलॉक करने के लिए, ओटीपी जनरेट करने के लिए एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया’। मुंबई पुलिस द्वारा किसी भी समाचार पत्र को ऐसी कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। इसलिए, ऐसे समाचार लेख झूठे और भ्रामक हैं।’’ Mumbai News

    End VIP Culture: बिजली बिल भुगतान पर मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा: ‘1 जुलाई से लागू होगा यह नया नि…

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here