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    Income Tax: इनकम टैक्स भरने वालों को अब नहीं देना होगा 1 रुपये भी टैक्स! जानिए वो तरीका!!

    Income Tax Return
    Income Tax Return

    नई दिल्ली। Income Tax: 31 जुलाई सिर के ऊपर है और आईटीआर नहीं भरी गई है तो 31 जुलाई के बाद भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसा कि पहले ही अवगत करा दिया गया है कि आईटीआर फिल करने के लिए 31 जुलाई अंतिम तारीख है। इसलिए आप सभी जानते हैं कि आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए सिर्फ आज और कल का समय बचा है। इसके बाद भारी जुमार्ना भरना पड़ेगा।

    लेकिन 31 जुलाई से पहले ही करोड़ों टैक्स भरने वालों के लिए गुड न्यूज है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक कमाने पर इनकम टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है कि जिसमें आपको 10 लाख तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।

    जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए सीए या किसी एजेंट के पास जाते हैं। उनसे टैक्स से बचने का तरीका पूछते हैं, जिसकी आपको उन्हें फीस भी देनी पड़ती होगी। ऐसे में अगर आप इस फीस से भी बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये नियम बता रहे हैं, जिससे आप अपने टैक्स को आसानी से बचा सकेंगे। जानिए वो तरीका:-  Income Tax

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    माना कि आपकी वार्षिक इनकम 10 लाख 50 हजार रुपये है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके तहत आपको 50 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी। अब टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये बची, उसे ऐसे कम कर सकते हैं:- आपको क्या करना है कि आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80सी के तहत आप 1 लाख 50 हजार रुपये का क्लेम कर सकते हैं, जिसके तहत आप एलाईसी, पीपीएफ, बच्चों की ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड और ईपीएफ में निवेश किए गए पैसों को क्लेम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप होम लोन के अमाउंट को भी क्लेम कर सकते हैं। अब आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख 50 हजार रुपये रह जाती है। Income Tax

    आप नेशनल पेंशन सिस्टम में 50 हजार रुपये निवेश करके 80सीसीडी (1बी) के तहत क्लेम कर सकते हैं। इस तरह बचते हैं 8 लाख रुपये। इसे भी कम किया जा सकता है:- आप आयकर अधिनियम की धारा 24बी के तहत दो लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं। ये छूट आपको तब मिलती है जब आपने इतना अमाउंट होम लोन के ब्याज के रूप में भुगतान किया है। इस तरह अब आपको 6 लाख रुपये की आय पर टैक्स देना होगा। अब आप 80डी के तहत 25 हजार रुपये का मेडकिल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं। इतना ही नहीं अगर आप सीनियर सिटीजन (माता-पिता) के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो 50 हजार रुपये का अतिरिक्त क्लेम कर सकते हैं। ऐसे आप 75 हजार रुपये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्लेम कर सकते हैं।

    अगर आप 25 हजार रुपये किसी संस्था या ट्रस्ट को दान करेंगे तो आप आयकर की धारा 80जी के तहत आ जाएंगे और इसे क्लेम किया जा सकता है। अब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये बचती है। आगे बता दें कि जिन लोगों की इनकम 2 लाख 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये के बीच में होती है, उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता है क्योंकि सरकार इस आय पर 5% की छूट देती है। इस तरह आप 10 लाख 50 हजार रुपये पर टैक्स बचा सकते हैं। है ना कितना अच्छा सिस्टम।

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