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    डकैती, लूट और मारपीट के मामले में छह लोगों को 10 साल कैद

    Kairana Crime News
    सांकेतिक फोटो

    कैथल (सच कहूँ न्यूज)। Kaithal Crime News: कोर्ट ने डकैती, लूट और मारपीट के एक मामले में छह लोगों को 10 साल की कैद सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 32 हजार 200 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर 10 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस बारे में डेरा बाबा बिहारी दास गांव कठवाड़ के महंत त्रिवेणी दास ने थाना सदर में 29 मार्च 2022 को लूट, डकैती और मारपीट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी डीडीए जय भगवान गोयल ने की।

    जय भगवान गोयल ने बताया कि 28 मार्च 2022 की रात महंत त्रिवेणी दास अपने कमरे में आराम कर रहे थे। साथ में उनके दो चेले कपिल व मंगल दास सो रहे थे। करीब 2 बजे 5-6 व्यक्ति अपने हाथों में गंडासी व डंडे लिए धूने के बाहर खड़े थे। उन्होंने महंत की बाजू पकड़ ली और चेलों के साथ बैठा लिया। इस बीच तीन व्यक्ति और आए और डेरे की तलाशी लेने लगे। लुटेरों ने वहां से 85 हजार रुपए, तीन सोने की अंगूठी, दो मोबाइल फोन और महंत के कानों से मुर्की छीन ली। इसके बाद लुटेरों ने तीनों को हाथ बांधकर कमरे में बंद कर दिया और भाग गए। आरोपियों की पहचान विनोद कुमार, लाडी, करोड़ा राम, नसीब सिंह, सावर व मंगा सिंह के रूप में हुई। Kaithal News

    एडीजे अमित गर्ग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी 6 आरोपियों को दोषी पाया तथा अपने 41 पन्नों के फैसले में 10 साल की कैद और 32 हजार 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में कुल 13 गवाह पेश किए गए।

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