विदेशी घुसपैठिए को तीन वर्ष का कठोर कारावास

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Kairana News: अवैध शराब तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध रूप से देश में रह रहे म्यांमार निवासी एक व्यक्ति को दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन वर्ष के कठोर कारावास व 23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2019 में थानाभवन पुलिस ने अब्दुल मजीद पुत्र अय्यूब निवासी आनेगान थाना व जिला क्याकता रखैन अराकान म्यामांर के विरुद्ध धारा 420, 467, 468 व 469 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया था। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ ही साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।

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इसके अलावा आरोपी को सजा कराए जाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी अब्दुल मजीद को दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन वर्ष के कठोर कारावास व 23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।

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