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    बहुचर्चित कनीना दुराचार केस में तीनों दोषियों को 20-20 साल की सजा

    Kanina misconduct case sachkahoon

    रेवाड़ी/नारनौल (सच कहूँ न्यूज)। कनीना की सीबीएसई टॉपर छात्रा से गैंगरेप मामले में नारनौल की कोर्ट ने तीनों दोषियों नीशू फौगाट, पंकज फौजी व मनीष को 20-20 साल की सजा सुनाई। तीनों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना राशि पीड़ित पक्ष को भी देनी होगी। वहीं कोर्ट ने लिगल सर्विस को 5 लाख रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश भी दिए। गत दिवस सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने करीब तीन साल बाद आठ आरोपितों में से तीन को दोषी करार दिया था तथा पांच को बरी किया था। दोषियों को सजा सुनने के लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित किया था।

    दरअसल 12 सितंबर 2018 को छात्रा घर से कनीना कोचिंग सेंटर गई थी। कनीना बस स्टैंड से पंकज फौजी, नीशू फोगाट व मनीष ने कार में उसे अगवा किया तथा पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर खेतों में उससे सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

    इसके बाद छात्रा को खेत में छोड़कर तीनों फरार हो गए थे और घर वालों को सूचित किया गया था।

    मामला सुर्खियों में आने के बाद रेवाड़ी में जीरो एफआईआर दर्ज कर कनीना थाने में भेजी गई। किरकिरी के बाद सरकार ने रेवाड़ी महिला थाना प्रभारी व कनीना थाना प्रभारी को सस्पेंड कर एसपी राजेश दुग्गल का ट्रांसफर कर दिया। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर नाजनीन भसीन को जांच का जिम्मा सौंपा गया। घटना के चार दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपित नीशू फौगाट को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पंकज फौजी, मनीष, नवीन, अभिषेक, मंजीत व संजीव के अलावा कोठड़ा मालिक दीनदयाल सहित आठ आरोपितों की गिरफ्तारी हुई। जिनमें से अदालत ने नीशू फौगाट, पंकज फौजी व मनीष को दोषी माना तथा बाकी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

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