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    राजगढ कोर्ट ने 10 साल पुराने अवैध डोडा पोस्त तस्करी के मामले में दो आरोपियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा से किया दंडित

    Sadulpur News
    Sadulpur News: दंडित दोषी कीमती लाल व धर्मपाल बाजीगर निवासी रानिया चुंगी सिरसा हरियाणा

    अपर जिला सेशन न्यायाधीश राजगढ- द्वितीय ने दिया निर्णय

    सादुलपुर (सच कहूँ/ओमप्रकाश)। Sadulpur Crime News: अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ-द्वितीय ने लगभग दस साल पुराने अवैध डोडा पोस्त छिलका तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण अनुसार 23 जून 2014 को तत्कालीन थाना अधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह पुलिस दल के साथ मंत्री नंदलाल मीणा को भादरा से चूरू जाने पर दुधवा खारा तक एस्कॉर्ट ड्यूटी की तथा वापस आते समय सिद्धमुख से पांच किलोमीटर दूर सादुलपुर की तरफ से हरियाणा नंबर की एक कार जो आगे-आगे चल रही थी। Sadulpur News

    तथा पुलिस की गाड़ी देखकर कार चालक ने कार को तेज गति से सिद्धमुख की ओर भगाया। जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। कार भगाने पर पुलिस ने लगभग एक किलोमीटर तक पीछा कर पॉवर हाउस सिद्धमुख के पास ऑवरटेक कर कार को रोकने में पुलिस ने सफलता हासिल की तथा चालक से कार को भगाने का कारण पूछा तो वह घबरा गया और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया तथा पुलिस ने पूछताछ की तो चालक ने अपना नाम कीमती लाल पुत्र बहादुर सिंह बाजीगर दूसरे ने अपना नाम धर्मपाल बाजीगर पुत्र जागीर सिंह बाजीगर निवासी रानिया चुंगी सिरसा हरियाणा होना बताया। शक होने पर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार की पिछली सीट पर एक सफेद रंग का प्लास्टिक का कटा मिला। जिसको खोलकर चेक किया तो कट्टे में कुल 28 किलो डोडा पोस्त छिलका भरा हुआ पाया। Sadulpur News

    आरोपी कीमती लाल व धर्मपाल दोनों को सात-सात साल के कठोर कारावास व 50-50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया

    आरोपियो के पास कोई लाइसेंस व परमिट नहीं था। जिस पर पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त छिलका तथा कार को जप्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तथा एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चालान न्यायालय में पेश कर दिया। मामले में विद्वान न्यायाधीश अपर जिला सेशन न्यायाधीश राजगढ द्वितीय लतिका दीपक पराशर ने पत्रावलियों पर आए साक्ष गवाहों और सबूत का गहन अवलोकन कर आरोपी कीमती लाल व धर्मपाल को दोषी माना तथा दोनों को सात-सात साल के कठोर कारावास व 50-50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी सुनील बसेर कालरी अपर लोक अभियोजक राजगढ द्वितीय ने की। Sadulpur News

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