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Friday, April 17, 2026
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    बिजली मीटर खराबी की शिकायत मामले में आयोग ने अधिकारी पर लगाया जुमार्ना

    Kairana
    सांकेतिक फोटो

    शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के दिए आदेश

    चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने बिजली विभाग, अंबाला कैंट के एक डीओ-कम-सीए के विरुद्ध एक शिकायत के मामले में आदेश जारी किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया की शिकायतकर्ता ने मीटर में खराबी तथा बिल में गलत टऊक खपत दर्ज होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। विभाग द्वारा 30 दिसंबर 2024 को प्रयोगशाला जांच में मीटर में खराबी की पुष्टि हो जाने के बाद भी, बिल समायोजन में सरचार्ज को शामिल नहीं किया गया और यह समायोजन केवल आयोग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद ही किया गया। Chandigarh News

    इस लापरवाही के कारण शिकायतकर्ता को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े और अनावश्यक उत्पीड़न सहना पड़ा। आयोग ने इस मामले को घोर लापरवाही मानते हुए, संबंधित अधिकारी पर दो हजार रुपए का जुमार्ना लगाने और शिकायतकर्ता को तीन हजार रुपए का मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है। यह राशि संबधित के अगस्त 2025 के वेतन से काटकर जमा/भुगतान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, संबंधित एसडीओ को निर्देश दिया गया है कि बिल में शेष विसंगति पर शिकायतकर्ता से चर्चा कर यह सुनिश्चित करें कि 19 हजार 254 रुपए का संशोधित बिल सही है और इस संबंध में 13 अगस्त 2025 तक आयोग को रिपोर्ट भेजें। Chandigarh News

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