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    जम्मू-कश्मीर में 4-जी इंटरनेट सेवा बहाली की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

    Jammu-Kashmir

    नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ के परिप्रेक्ष्य में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 4-जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने संबंधी याचिका पर वहां के प्रशासन को गुरुवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर के सरकारी वकील को ई मेल के जरिए नोटिस जारी किया और एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।

    याचिकाकर्ता ‘फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स’ की ओर से पेश अधिवक्ताओं शादान फराहत और हुफेजा अहमदी ने मामले अपनी दलीलें रखीं। अहमदी ने दलील दी कि लॉकडाउन के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 4जी नेटवर्क शुरू किए जाने की आवश्यकता है, जबकि सरकार वहां 2जी नेटवर्क ही उपलब्ध करा रही है। उन्होंने दलील दी कि बच्चों की पढ़ाई वर्चुअल क्लासेज से किए जाने के लिए 4जी नेटवर्क जरूरी है और यह समय की मांग है, क्योंकि 2जी इंटरनेट सेवा से यह सब ढंग से नहीं हो सकता। इस बीच न्यायमूर्ति रमन ने पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कोई सरकारी वकील पेश हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पर कोई नहीं आया, इसके बाद उन्होंने नोटिस जारी किया।

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