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    डीजीसीए ने स्पाइसजेट एयरलाइन को दिया कारण बताओ नोटिस

    Delhi HC News
    Delhi HC: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कलानिधि मारन की 1,300 करोड़ के हर्जाने वाली याचिका पर लिया बड़ा फैसला

    नई दिल्ली (एजेंसी)। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने स्पाइसजेट एयरलाइन पर संरक्षा संबंधी मानदंडों को लेकर लापरवाही बरतने के लिए कड़ी चेतावनी के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने मंगलवार देर रात जारी अपने नोटिस में कहा कि स्पाइसजेट लिमिटेड विमान नियम 1937 के नियम 134 और 11वीं अनुसूची के अनुरूप एक सुरक्षित, दक्ष एवं भरोसेमंद हवाई सेवा प्रदान करने में विफल रही है। स्पाइसजेट लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस देकर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है कि आखिर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।

    नोटिस में कहा गया कि एक अप्रैल 2022 से लेकर अब तक स्पाइसजेट एयरलाइन की उड़ानों में विमानों को लेकर कई घटनाएं सामने आर्इं हैं, जिनकी समीक्षा की गई और पाया गया कि विमान या तो उड़ान के प्रारंभ के स्थान पर वापस लौटा अथवा ऐसे स्थानों पर उतरा जहां संरक्षा के मानदंड घटिया दर्जे के थे। नोटिस में कहा गया कि समीक्षा के दौरान पाया गया कि आंतरिक संरक्षा उपाय निम्नकोटि के थे और अनुरक्षण कार्रवाई अपर्याप्त थी, चाहे वह उपकरण संबंधी अनुरक्षण हो या सिस्टम संबंधी।

    इसी प्रकार से सितंबर 2021 में डीजीसीए द्वारा किये गये वित्तीय प्राक्कलन में पाया गया कि विमानन कंपनी संरक्षा संबंधी आपूर्तिकतार्ओं और वेंडरों को नियमित रूप से भुगतान नहीं कर रही है जिससे उपकरणों की कमी हो रही है और विमानों में अक्सर तकनीकी गड़बड़ियां हो रहीं हैं। नोटिस में कहा गया कि अगर तीन सप्ताह में नोटिस का जवाब नहीं मिला तो एक पक्षीय ढंग से कार्यवाही की जाएगी। स्पाइसजेट के दिल्ली से दुबई जाने वाली उड़ान एसजी-11 के कल आपात स्थिति में कराची उतरने की घटना एवं एक और विमान के प्रॉयोरिटी लैंडिंग के बाद डीजीसीए ने यह कार्रवाई की है।

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