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    प्रॉपर्टी टैक्स भरने के बाद होगा आय और जाति प्रमााण पत्रों का सत्यापन

    Mohali News
    Mohali News: डिफॉल्टरों को 3 दिन का समय, नहीं तो प्रॉपर्टी बेचेगा निगम

    गोहाना (सच कहूँ न्यूज)। आय, जाति और रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आपको नगर परिषद में बकाया प्रापर्टी टैक्स (Property Tax) का भुगतान करना होगा। प्रापर्टी टैक्स का भुगतान करने पर ही आपके आवेदनों का सत्यापन हो पाएगा। गोहाना नगर परिषद के ईओ दीपक गोयल ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अब जो व्यक्ति कार्यालय में प्रमाण पत्र के आवेदन लेकर पहुंचेगा, पहले उसके प्रापर्टी टैक्स के भुगतान के रिकार्ड की जांच की जाएगी।

    गोहाना में नगर परिषद के अधिकारी पहले लोगों के आय, जाति और रिहायशी प्रमाण पत्र के आवेदनों का सीधे सत्यापन कर देते थे। आवेदन के सत्यापन के बाद लोग संबंधित अधिकारियों से अपने प्रमाण पत्र बनवा लेते थे। नगर परिषद ने अब इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। गोहाना के जो लोग आय, जाति और रिहायशी प्रमाण पत्र के आवेदन के सत्यापन के लिए नगर परिषद कार्यालय आएंगे, पहले उनके प्रापर्टी टैक्स के रिकार्ड की जांच की जाएगी। प्रापर्टी टैक्स (Property Tax) का भुगतान हुआ मिलने पर ही अधिकारी आवेदनों का सत्यापन करेंगे। अधिकारियों के अनुसार बकाया प्रापर्टी टैक्स का भुगतान करने के बाद ही सत्यापन किया जाएगा।

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