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Tuesday, January 27, 2026
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    Jharkhand Municipal Elections: चुनाव प्रचार पर अधिकतम इतने लाख रुपये खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

    Jharkhand Municipal Elections:रांची। झारखंड में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 23 फरवरी को 48 नगर निकायों में मतदान कराया जाएगा। इस चुनाव में कुल 43,33,574 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें 22,07,203 पुरुष, 21,26,227 महिलाएं तथा 144 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। Jharkhand News

    इन चुनावों के माध्यम से राज्य के 9 नगर निगमों में महापौर, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के साथ-साथ 1,087 वार्ड पार्षदों का चयन किया जाएगा। चुनाव की घोषणा होते ही शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने जानकारी दी कि मतदान के लिए पूरे प्रदेश में 4,304 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो 2,129 भवनों में संचालित होंगे। आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। Jharkhand News

    उल्लेखनीय है कि राज्य में नगर निकाय चुनाव वर्ष 2020 से लंबित थे। कोविड-19 महामारी के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, जिसके बाद विभिन्न प्रशासनिक एवं कानूनी कारणों से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही लंबे समय से प्रतीक्षित यह प्रक्रिया पूरी होने जा रही है।

    प्रत्याशियों के चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी

    आयोग ने प्रत्याशियों के चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी है। जिन नगर निगमों की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, वहां महापौर पद के उम्मीदवार 25 लाख रुपये तक व्यय कर सकेंगे, जबकि वार्ड पार्षदों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है। 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में महापौर के लिए 15 लाख और पार्षदों के लिए 3 लाख रुपये की सीमा तय की गई है।

    इसी प्रकार, एक लाख या उससे अधिक आबादी वाली नगर परिषदों में अध्यक्ष पद हेतु 10 लाख रुपये तथा पार्षदों के लिए 2 लाख रुपये की सीमा निर्धारित है। एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगर परिषद क्षेत्रों में यह सीमा क्रमशः 6 लाख और डेढ़ लाख रुपये है। 12 हजार से 40 हजार की आबादी वाली नगर पंचायतों में अध्यक्ष के लिए 5 लाख रुपये और वार्ड सदस्य के लिए 1 लाख रुपये तक व्यय की अनुमति दी गई है। Jharkhand News