प्रदेशाध्यक्ष की ओर से की जा रही भूख हड़ताल के समर्थन में सामूहिक अवकाश
हनुमानगढ़। कैडर पुनर्गठन नहीं किए जाने के विरोध में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष की ओर से की जा रही भूख हड़ताल के समर्थन में संघ की जिला शाखा हनुमानगढ़ के बैनर तले जिले भर के न्यायिक कर्मचारी शुक्रवार से बेमियादी समय के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए। जिला मुख्यालय पर सामूहिक अवकाश पर रहते हुए न्यायिक कर्मचारियों ने जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर के अन्दर गेट के समक्ष धरना देकर नारेबाजी की और अधीनस्थ न्यायालयों/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मंत्रालयिक संवर्ग (सामान्य संवर्ग) एवं आशु लिपिक संवर्ग का राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के अनुरूप कैडर पुनर्गठन की मांग की। Hanumangarh News
राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के अनिल कुमार व जितेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सामान्य संवर्ग और आशु लिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन किया जाना है। उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कार्मिकों के विभागाध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से प्रस्ताव बनाकर तथा प्रस्ताव को राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बैंच से पास करवाकर व संबंधित जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय संस्थापन नियम, 1986 में भी संशोधित करवाकर राज्य सरकार को आदेश पारित करने के लिए भेजा जा चुका है। लेकिन दो वर्ष पूर्ण होने पर भी राज्य सरकार की ओर से कोई आदेश पारित नहीं किए गए। Hanumangarh News
पांच दिन से भूख हड़ताल पर
राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ से पारित आदेश/प्रस्ताव की पालना सुनिश्चित नहीं कर रही, जो कि संवैधानिक संस्था के आदेशों की अवज्ञा/अवहेलना है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव/आदेश की अवहेलना करने के विरोध में संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी एवं जयपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष बृजेश कुमार शर्मा पांच दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसके उपरान्त भी राज्य सरकार की ओर से पुनर्गठन संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
प्रदेश की आमसभा में मौजूद सभी जिलों के पदाधिकारियों की ओर से एकमत से निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन के आदेश प्राप्त नहीं होने तक राजस्थान प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी कर्मचारी शुक्रवार से बेमियादी समय तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। सामूहिक अवकाश अवधि के दौरान न्यायालय की पत्रावलियों एवं दस्तावेजों की जिम्मेदारी सामूहिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों की नहीं होगी। न्यायिक कर्मचारियों ने मांग के संबंध में जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव को ज्ञापन भी सौंपा। Hanumangarh News