चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी पाबंदियों की अवधि बढ़ाकर 31 मई तक कर दी है। सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन का ऐलान 3 मई को किया था, जो शुरूआत में एक हफ्ते के लिए था, जिसे कई बार बढ़ाया गया। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नाम से अभियान भी शुरू किया था। कोरोना से जुड़ी मौजूदा पाबंदियां 24 मई को खत्म हो रही थीं। हरियाणा सरकार की राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला हुआ. हरियाणा सरकार ने कहा, कोरोना के केस कम होने के साथ राज्य में पॉजिटिविटी रेट घटा है, लेकिन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा अभियान को अभी आगे जारी रखने की जरूरत है। लिहाजा लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को एक हफ्ता आगे और बढ़ाया गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने 3 मई को कोरोना से जुड़ी जिन पाबंदियों को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, उसका आगे भी पालन कराया जाएगा। हालांकि कुछ ढील भी दी गईं हैं। इसके तहत शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल को छोड़कर अन्य दुकानें दिन भर खुली रह सकेंगी। जबकि व्यावसायिक परिसर में बनी दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी, लेकिन मॉल नहीं खुलेंगे।
इस तरीके से दुकानदार खोल सकेंगे अपनी दुकानें
सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की पाबंदिया एक हफ्ते के लिए बढ़ाई हैं परंतु इसमें दुकानदारों को कुछ छूट दी गई है। अब दुकानदार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक आॅड-इवन फॉमूर्ला के आधार पर अपनी दुकानें खोल सकेंगे और अकेले में बनी दुकानें पूरा दिन खुली रहेंगी। वहीं बाकि नियम पूर्व की भांति फॉलो करने होंगे। इस बाबत सभी जिलों के उपायुक्तों को लिखित संदेश जारी कर दिया गया है।
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