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निजी स्कूलों को नहीं मिली हाईकोर्ट से कोई राहत

प्रदेशभर के निजी स्कूलों में कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों से फीस व अन्य फंड वसूली की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में गए सर्व विद्यालय एवं निजी स्कूलों को कोई राहत नहीं मिली।
हरियाणा 

नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी

सख्ती। प्राइवेट स्कूलों को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी, 31 दिसंबर तक मांगा फीस वृद्धि का ब्यौरा अस्थाई स्कूलों की मान्यता पर फैसला अगले शैक्षणिक सत्र से पहले नियम 134 के तहत एडमिशन की तारीख जनवरी के पहले सप्ताह में ChandiGarh, Anil Kakkar: प्रदेश में स्थापित सभी प्राइवेट स्कूलों को नियमों के दायरे में […]
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