लाल किला हमले के आरोपी अशफाक को फांसी की सजा बरकरार

Delhi News

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में हुए लाल हमले के दोषी मोहम्मइ आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।

क्या है मामला:

दरअसल, लाल किले पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने 22 दिसंबर 2000 को आतंकवादी हमला किया था, उस हमले में दो सैनिकों समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में लालकिला में घुसपैठ करने वाले दो आतंकवादी भी मारे गए थे। इस केस में 31 अक्तूबर 2005 को निचली अदालत ने आरिफ को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

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