यौन उत्पीड़न केस : पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ मामला बंद

Justice Ranjan Gogoi

नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को दो साल का अरसा बीत चुका है और साजिश की जांच में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल किए जाने की संभावना भी बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस ने जस्टिस गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों के पीछे साजिश होने का दावा किया था। इस मामले में 1 साल 9 महीने बाद जस्टिस संजय किशन कौल की अगुआई वाली बेंच ने वीरवार को सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने फैसला पूर्व जस्टिस एके पटनायक की रिपोर्ट के आधार पर किया। उन्हें साजिश की जांच सौंपी गई थी।

अदालत ने कहा कि जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट में साजिश को स्वीकार किया गया है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता। दरअसल, जस्टिस गोगोई ने सीजेआई रहते हुए कुछ कड़े फैसले किए, जो साजिश को बल देते हैं। रिपोर्ट में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट का हवाला भी है। इसमें बताया गया है कि असम में नेशनल रजिस्टर आॅफ सिटिजन्स को आगे बढ़ाने की वजह से कई लोग जस्टिस गोगोई से नाखुश थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह महिला 2018 में जस्टिस गोगोई के आवास पर बतौर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदस्थ थी। महिला ने दावा किया था कि बाद में उसे नौकरी से हटा दिया गया था। महिला ने अपने हलफनामे की कॉपी 22 जजों को भेजी थी।

 

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