साइलेंस जोन के पास पटाखे चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Hanumangarh News
स्थाई पटाखा लाइसेंसधारियों की दुकान एवं गोदाम के निरीक्षण के लिए समिति गठित

ये आदेश तीन जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे | Jalandhar News

जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। जिला उपायुक्त विशेष सारंगल ने दशहरा, दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने का समय तय कर दिया है। सारंगल ने शनिवार को आदेश जारी किया है कि जालंधर जिले की सीमा के भीतर अधिकृत व्यक्ति के इलावा कोई भी व्यक्ति दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व त्योहारों के अवसर पर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पटाखों या अन्य विस्फोटक सामग्री का भंडारण प्रदर्शन या बेच नहीं सकेगा। Jalandhar News

आदेशों के अनुसार दशहरे पर शाम छह बजे से सात बजे तक, दिवाली पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक, गुरुपर्व (श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन) पर सुबह चार बजे से पांच बजे तक और रात नौ बजे से 10 बजे तक तथा क्रिसमस और नया साल के लिए रात 11:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि इन अवसरों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पटाखों का प्रदर्शन निर्धारित समय के दौरान ही हो तथा प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो। इन आदेशों की पालना एसडीएम, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अलावा दशहरा के अवसर पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे फाटकों के आसपास भीड़ एकत्र न होने दी जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित हो। इसलिए संबंधित क्षेत्रों के डी.एस.पी. तथा थाना प्रभारी को पूरी निगरानी रखने और इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साइलेंस जोन (अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान) के 500 मीटर के दायरे में किसी भी समय पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इंडियन आॅयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में ऐसे गांव के सीमांकन पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश तीन जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे।

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