कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: न्यायालय ने चोरी व अवैध शराब तस्करी के अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2024 में अहसान निवासी मोहल्ला आलकलां कस्बा कैराना के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर चोरी व बरामदगी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा-380 व 411 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी व सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप मंगलवार को अदालत ने आरोपी अहसान को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2016 का है। Kairana News
आरोपी जनक निवासी मोहल्ला रामसागर शामली के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर आबकारी अधिनियम की धारा-60 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के चलते मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी जनक को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। Kairana News
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