यूपी के डिप्टी सीएम पर लगा फर्जी डिग्री का आरोप, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

Hisar News
हत्यारे रिटायर्ड फौजी को उम्र कैद की सजा

 25 को सुनवाई

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्या के खिलाफ प्रयागराज की अदालत ने कथित फर्जी डिग्री आरोपों की प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस ये निर्देश दिए। एसीजेएम प्रयागराज नम्रता सिंह ने प्रयागराज कैंट के प्रभारी को एक सप्ताह के भतीर बिंदुवार रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 अगस्त तय कर दी। पुलिस इस बात की जांच करेगी कि क्या हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा डिप्टी सीएम को जारी मध्यमा द्वितीय वर्ष की डिग्री की प्रमाणिक है।

जांच का दूसरा बिंदु ये है कि क्या आरोपों के मुताबिक कथित फर्जी प्रमाण पत्रों का चुनावी शपथ पत्रों में इस्तेमाल हुआ है या नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने डिप्टी सीएम पर पेट्रोल पंप हासिल करने के लिए हाईस्कूल के फर्जी प्रमाण पत्र के इस्तेमाल के आरोप की भी जांच का निर्देश दिया है। डिप्टी सीएम पर आरोप लगा है कि उन्होंने इंडियन आॅयल का एक पेट्रोल पंप कथित रूप से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर हासिल किया। एसीजेएम कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट आॅफ यूपी मामले में दिए गए फैसले के आधार पर दिया है। 19 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस मामले में फैसला सुनाया था।

 

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।