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    रिश्वत मांगने के दोषी डॉक्टर को 4 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा

    Bribe sachkahoon

    फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने भूना के सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉ. राजीव कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत 4 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने अधिनियम की धारा 7 के तहत 3 साल की कैदद व 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। एमपी रोही निवासी अनिल की शिकायत पर हिसार विजीलेंस थाना पुलिस ने भूना के सरकारी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक राजीव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार (Bribe) निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

    विजीलेंस इंस्पेक्टर फतेहाबाद को दी शिकायत में अनिल कुमार ने बताया कि उसकी साली सीमा देवी निवासी नाढोड़ी को झगड़े में चोट लगने के कारण उसने भूना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था। जहां अस्पताल में मौजूद राजीव कुमार ने इलाज करने व रिपोर्ट काटने की एवज में उनसे 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। 3 अक्तूबर 2016 को सीमा को चोटों की वजह से काफी खून बह रहा था, इसलिए उसने मजबूरी में डॉक्टर राजीव कुमार को 6 हजार रुपये रिश्वत (Bribe) के रूप में दिए। इसके बाद दोषी चिकित्सक उससे बकाया 4 रुपये की मांग करने लगा। लेकिन बात तीन हजार रुपये में तय हो गई। उसने इसकी शिकायत विजीलेंस को कर दी।

    विजीलेंस की टीम ने रेडिंग पार्टी तैयार कर बीडीपीओ अनुभव मेहता को ड्यूृटी मेजिस्ट्रेट के तौर पर साथ ले लिया और अनिल को 3 हजार रुपये देकर डॉक्टर के पास भेजा। जैसे ही अनिल ने उसे रुपये पकड़ाए, विजीलेंस की टीम ने उसकी पेंट की जेब से 3 हजार रुपये बरामद किए। विजीलेंस ने सारी राशि बरामद करके चिकित्सक के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।

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