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    पंजाब में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

    Kairana News
    सांकेतिक फोटो

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लगाई पाबंदी

    चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि बिना पूर्व लिखित अनुमति के रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने चुनाव प्रचार में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के दिन बैज या पहचान पत्र दिखाने और वाहन नियमों का पूरी तरह पालन करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को जारी किए जाने वाले अनौपचारिक पहचान पत्र सादे (सफेद) कागज पर होने चाहिए और उस पर किसी भी पार्टी का प्रतीक और नाम या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। Chandigarh News

    उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नकद लेनदेन और बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने से परहेज करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों की सभाओं और जुलूसों में खलल डालना वर्जित है और मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। Chandigarh News

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