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    चचेरे भाई की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा

    Kaithal News
    Kaithal News: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी कैथल निवासी गुरमेल को एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा

    लगभग 3 साल बाद सुनाया कोर्ट ने फैसला | Kaithal News

    कैथल (सच कहूं/कुलदीप नैन)। Kaithal News: कैथल में एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक की कोर्ट ने चचेरे भाई की हत्या के एक मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

    ये था मामला | Kaithal News

    भीमा राम निवासी हाबड़ी ने थाना पूंडरी में 5 अगस्त 2021 को आईपीसी की धारा 302, 201 और 120-बी के तहत सोनू निवासी हाबड़ी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। पुलिस रिपोर्ट के हवाले से सरकारी वकील सुखदीप सिंह ने बताया कि भीमा राम का छोटा बेटा रवि कैथल में ऑटो चलाता था। भीमा के बड़े भाई पाला राम के बेटे सोनू और रवि की निजी कारणों को लेकर आपस में नही बनती थी। सोनू इसी कारण रवि से रंजिश रखता था और उसने रवि को जान से मारने की धमकी भी दे रखी थी।

    4 अगस्त 2021 को सुबह करीब 8 बजे रवि अपना ऑटो लेकर कैथल के लिए गया था। उसी रात को मालूम हुआ कि रवि सिरसल रोड पर ऑटो के पास रोड पर मृत पड़ा है। भीमा अपने परिवार के साथ मौके पर गया और देखा कि रवि का शव सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। उसके गर्दन, छाती, पेट, पीठ, सिर, टांग पर तेज हथियार से घाव के निशान थे।

    भीमा ने शंका जाहिर की थी कि रवि की हत्या सोनू व उसके अन्य साथियों ने मिलकर की है। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके सोनू को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोनू को हत्या का दोषी पाया। उसे आज उम्र कैद व 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। Kaithal News

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