कारागार में बंद महिला के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

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Kairana News: दुराचार के बाद जहरीला पदार्थ पिलाकर किशोरी की हत्या के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय ने महिला की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी वर्तमान समय में मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद है। विगत 30 जनवरी 2022 को थाना आदर्शमण्डी क्षेत्र के मोहल्ला रेलपार निवासी राजकुमारी का शव मेरठ-करनाल हाइवे पर स्थित गांव सिंभालका के जंगल से बरामद हुआ था। मामले में मृतका के पुत्र गोपाल ने शामली कोतवाली पर ब्रजपाल उर्फ हरिबाबा, सुंदर व नत्थुदास के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया था। Kairana News

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, तभी से ही तीनों आरोपी मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद है। इनमें से नत्थुदास ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय ऋतु नागर की अदालत में जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बहस के दौरान पुरजोर विरोध किया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात को जेल में निरुद्ध हत्यारोपी नत्थुदास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। Kairana News

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