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    नाबालिग से दुराचार करने के मामले में आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की करावास की सजा, लगाया 25 हजार का जुमार्ना

    Bhiwani News
    सांकेतिक फोटो

    भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। Bhiwani Crime News: भिवानी न्यायालय द्वारा नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई है। सुरुचि अटरेजा सिंह एडिशनल सेशन जज भिवानी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा 25 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है। मामले के संबंध में वर्ष 2025 में जिले की एक महिला ने सिटी थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं के तहत थाना शहर भिवानी में अभियोग पंजीबद्ध किया। Bhiwani Crime News

    मामला दर्ज करने के पश्चात पुलिस टीम ने शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय में विचारण (ट्रायल) के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया गया। न्यायालय ने आरोपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के मेमराज गांव निवासी करण को 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कारावास एवं 25 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया है। जुमार्ना अदा ना करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। भिवानी पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निदेर्शानुसार जिला पुलिस द्वारा महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग दर्ज कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही न्यायालय में मामलों की प्रभावी पैरवी कर पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने का कार्य किया जा रहा है। Bhiwani Crime News

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