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    मुकीम काला गैंग के बदमाश की जमानत अर्जी खारिज

    Kairana Crime News
    सांकेतिक फोटो

    कैराना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लूट के मामले में जेल में बंद मुकीम काला गैंग (Gangster Mukim Kala gang) के बदमाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि क्षेत्र के गांव बरनावी निवासी नौशाद पुत्र मेहन्दा वर्ष-2014 में कैराना कस्बे के अलीपुर रोड पर स्थित एक गैस गोदाम पर हुई लूट के मामले में जेल में बंद है। आरोपी नौशाद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। बहस के दौरान उन्होंने आरोपी की जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया।

    आरोपी की जमानत अर्जी खारिज किये जाने के पक्ष में दिए गए तर्क एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात एडीजे सुरेन्द्र सिंह ने आरोपी नौशाद का बेल एप्लीकेशन निरस्त कर दिया। कारागार में बंद नौशाद मुकीम काला गैंग का बदमाश बताया गया है।

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