सोशल मीडिया व गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर सीएम मान का हथौड़ा

Punjab government sachkahoon

पंजाब: सोशल मीडिया व गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक

जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के जालंधर में जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध सोशल मीडिया पर भी लागू रहेगा। जिलाधिकारी जसप्रीत सिंह ने कहा कि इसके साथ ही हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक सभाओं, पूजा स्थलों, विवाह पार्टियों या अन्य आयोजनों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

यह भी पढ़ें:– मान सरकार का बड़ा ऐलान: पंजाब में खुलेंगे 500 नए मोहल्ला क्लीनिक

क्या है मामला

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई इन सामान्य एवं विशिष्ट आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी। पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था) अंकुर गुप्ता ने पुलिस आयुक्तालय जालंधर के क्षेत्र में हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के अनुसार सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों, मैरिज पैलेसों/होटलों/हॉल आदि में विवाह/पार्टियों एवं अन्य सभा स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया/फेसबुक/व्हाट्सएप पर हथियारों का प्रचार करने वाले गाने और हिंसा/लड़ाइयों का महिमामंडन करने वाले गाने और हथियारों की फोटो या वीडियो क्लिप बनाना आदि अपलोड करना सख्त मना है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश 15 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।