कर्फ्यू में ढील देने के मामलों में आखिर जिला संगरूर प्रशासन भी पड़ा नरम

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आज से जिला संगरूर में चार घंटो के लिए खुलेंगी चुनिन्दा दुकानें | Lockdown

संगरूर(गुरप्रीत सिंह/नरेश कुमार)। आखिर जिला संगरूर प्रशासन ने भी कर्फ्यू (Lockdown) में ढील देने के मामलों में नरमी बरतते 2 मई 2020 से जिला संगरूर के निवासियों को सुबह 7 से 11 बजे तक ढील देने और दुकानों खोलने के लिए कह दिया है। चाहे यह दुकानों पड़ाववार खोलने के लिए कहा गया है परंतु इस के साथ भी आम लोगों पर दुकानदारों को काफी राहत मिलने की संभावना है। हासिल जानकारी मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से कुछ विभागों, आधिकारियों, कर्मचारियों और संस्थाओं को कर्फ्यू से छूट दी गई है।

इस संबंधी नए आदेश जारी किये गए हैं, जिनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वह दुकानें (माल को छोड़ कर) जो कोई शॉपस व एस्टैब्लिशमैंट एक्ट अधीन रजिस्टर्ड हैं को खोलने की इजाजत दी गई है, इस के अलावा शहरी क्षेत्रों में सिर्फ वह दुकानें जो रिहायशी क्षेत्रों के अंदर या के साथ लगती हों को प्रशासन की ओर से बनाऐ गए रोस्टर मुताबिक खोलने की इजाजत होगी जो कोई दुकानें शापिंग माल और मार्केट कॉम्प्लैक्स में हैं उन पर कर्फ्यू की रोक जारी रहेगी।

यह दुकानें सप्ताह के सभी दिन रोज खुलेंगी | Lockdown

वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों जिनमें आटा चक्की, राशन की दुकानें, दूध की डेयरी, फल सब्जियों की दुकानें, दवाओं की दुकानें, करियाणा, होम्योपैथिक और आर्युवैदिक दवाओं की दुकानें, किताबें और स्टेशनरी की दुकानें, जानवरों की खुराक, खाद और बीजों की दुकानें, कृषि यंत्रों की दुकानों को सप्ताह के सभी दिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की स्वीकृति होगी।

इन दुकानों के द्वारा हफ़्ते के सभी दिन होगी होम डिलीवरी

रैस्टोरैंट, फास्ट फूड, हलवाई, जूस की दुकानें, बेकरी, कनफैकशनरी और आईसक्रीम पार्लर को हफ़्ते के सभी दिन घर-घर डिलीवरी करने की स्वीकृति होगी। इसके साथ ही इन दुकानों से वस्तुओं खरीद कर घर लेजाई जा सकेंगी।

यह दुकानों सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ही चार घंटे खुलेंगी

पलम्बर और इलैक्ट्रिशयन, पंखे, एसी रिपेयर की दुकानें, सैनेटरी, बिजली सामान, निर्माण का सामान, वाहन मुरम्मत, वर्कशॉप, डैंटिंग पेंटिंग, साईकिल स्टोर और मुरम्मत, हार्डवेयर और पेंट, फर्नीचर, प्लाईवुड्ड, इनवर्टर बैटरी, कंप्यूटर, लेपटॉप, मोबाईल, घड़ियां बेचने और मुरम्मत, फोटोस्टेट और मोबाईल रिचार्ज, आरओ, फ्रिज, माइक्रोवेव, एलईडी ओवन, गैस स्टोव आदि विक्रेता और मुरम्मत के साथ संबंधित दुकानों को सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 7से 11 बजे तक खोलने की स्वीकृति होगी।

यह दुकानें मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को खुलेंगी

गिफ्ट और खिलौने, प्रिंटिंग प्रैस, कपड़े, बूट, बुटीक आदि, कॉस्मेटिक, खेलों का सामान, थैला, ड्राईक्लिन, गहने, फोटो स्टूडियो, प्लास्टिकसामान विक्रेता, जनरल स्टोर आदि के साथ संंबंधित दुकानों को मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को सुबह 7से 11 बजे तक खोलने की स्वीकृति होगी।

इन दुकानों के खुलने पर रहेगी पूर्ण पाबन्दी

इसके अलावा सैलून, नाई की दुकानें, तम्बाकू और सीगरेट विक्रेता, ब्यूटी पार्लर, आईलैट्टस कोचिंग सैंटर, प्रशिक्षण और कोचिंग सैंटर, सिनेमा हॉल, होटल, जिंम, स्पोर्टस कॉम्प्लैक्स, स्विमिंग पुल, रंग मंच, आॅडीटोरियम और कोई भी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक जनसमूह पर लगाई गई पाबन्दी पहले की तरह जारी रहेगी।

दुकानें खोलने वालों को रखनी होगी सामाजिक दूरी | Lockdown

डिप्टी कमिशनर संगरूर घनश्याम थोरी ने कहा कि जिन दुकानों को खोलने की स्वीकृति दी गई है वहां, सामाजिक दूरी यकीनी बनाई जाये इस लिए दुकानों के बाहर उचित दूरी पर घेरे बनाए जाएं, जिससे इकट्ठ न हो। 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ ही दुकान का काम चलाया जाये मास्क, हैडवाश सम्बन्धित सेफ्टी प्रॉटोकाल की पालना यकीनी बनाई जाये। उन्होंने लोगों से अपील की कि बहुत जरूरी वस्तुएं लेने के लिए ही घर से बाहर निकला जाये और प्रशासन की ओर से दी हिदायतें की पालन की जाये, जिससे मिल मिल कर इस महामारी पर काबू पाया जा सके।

 

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