जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा व रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एफआईआर

FIR against Robert Vadra, bhupinder singh huda

असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिये मेरे खिलाफ दर्ज किया गया मामला: वाड्रा | FIR Robert Vadra

नई दिल्ली (एजेंसी)। उद्योगपति एवं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा  (FIR Robert Vadra) ने शनिवार को कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिये उनके खिलाफ गुरुग्राम में जमीन के सौदों में अनियमितताओं के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में कई जमीनी सौदों में अनियमित ताओं के आरोप में उनके और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की रिपोर्ट के बाद वाड्रा ने बयान जारी कर कहा,‘चुनाव का दौर शुरू हो गया है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए जनता के असली मुद्दों से भटका कर मेरे एक दशक पुराने मुद्दे को उठाया जा रहा है।

इसमें नया क्या है? गुरुग्राम में जमीन हड़पने के आरोप के मामले में वाड्रा, हुड्डा, गुरुग्राम की डीएलएफ कंपनी और गुरुग्राम की ओंकारेश्वर प्रो पर्टीज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी में बताया गया है कि वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी ने गुरुग्राम के सेक्टर 83, शिकोहपुर, सिंकदरपुर, खेडकी दौला और सिही में 7.5 करोड़ की जमीनें खरीदी और इनके वर्गीकरण में बदलाव के बाद इन्हें 55 करोड़ रुपये में बेच दिया।

सरकार ने जांच के लिए किया था समिति का गठन | FIR Robert Vadra

मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 14 मई 2015 मे गुड़गांव के सेक्टर 83 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा वाणिज्यिक उपनिवेशों के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान करने की जांच करने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया था। न्यायमूर्ति एस एन ढिंगरा आयोग को गठन जांच अधिनियम के आयोग के अधीन किया गया।

इन धाराओं में केस दर्ज | FIR Robert Vadra

एफआईआर में आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 120 बी(आपराधिक पड्यंत्र), धारा 467(फजीर्वाड़ा), धारा 468(धोखाधड़ी के लिए फजीर्वाड़ा), 471 यानी दस्तावेजों की जालसाजी और इसके अलावा प्रिवेंशन आॅफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13 के तहत भी कार्रवाई की गई है।

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