Scholarship Scheme: ख़ुशख़बरी ! छात्रवृृत्ति के लिए पोर्टल प्रारम्भ !

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उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पेपरलेस आवेदन करने हेतु पोर्टल का वर्चुअल शुभारम्भ

 Scholarship Scheme: आज ही करें पेपरलेस आवेदन

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने शुक्रवार को विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पेपरलेस आवेदन करने हेतु पोर्टल का वर्चुअल शुभारम्भ किया। उन्होंने बताया कि छात्रवृति हेतु पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन करवाने तथा पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन 31 अक्टूबर तक किया जायेगा एवं विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन दिनांक 15 सितम्बर से 07 नवम्बर तक किया जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछडा़ वर्ग/आर्थिक पिछडा़ वर्ग/विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्ध घुमन्तू/मीरासी एवं भिश्ती समुदाय/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11 एवं 12 वीं के अतिरिक्त) द्वारा वेबसाईट www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/ SCHOLARSHIP अथवा एसएसओ पोर्टल SCHOLARSHIP SJE APP अथवा मोबाईल SJED APPLICATIONS पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि सत्र 2023-24 में पोर्टल पर विद्यार्थियों द्वारा आवेदन जनाधार के साथ ही फेस रिकग्निशन अथवा आधार बायोमैट्रिक के माध्यम से ही किये जा सकेंगे। इसमें विद्यार्थी द्वारा एक बार आवेदन करने के पश्चात संस्थान परिवर्तित नहीं होने जैसे कई नवीन प्रावधान भी किए गये हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि सत्र 2023-24 से शिक्षण संस्थान जिस जिले में संचालित है उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदनों की जांच, सत्यापन व स्वीकृति का क्षेत्राधिकार उसी जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा। किन्तु राज्य के बाहर संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदनों के मामलों में क्षेत्राधिकार उस जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी है।

इससे संबधित विस्तृृत जानकारी www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव, श्री एच गुइटे, निदेशक और अन्य विभागीय अधिकारीगण वर्चुअली जुड़े।

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