बेअदबी मामला: पंजाब पुलिस का झूठ, मोटरसाइकिल पुलिस के पास और पुलिस अदालत से बरामदगी के लिए मांगती है रिमांड

Sacrilege-case

 माननीय अदालत को गुमराह करने की कोशिश के चलते बचाव पक्ष की दलीलों में घिरी एसआईटी

  •  माननीय अदालत ने 4 जून तक पेश करने के फिर से जारी किए आदेश

फरीदकोट(सच कहूँ न्यूज)। पवित्र श्री गुरू ग्रन्थ साहिब जी की बेअदबी के मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी माननीय अदालत में अपने ही बयानों में घिरती नजर आ रही है। एसआईटी की ओर से माननीय अदालत को गुमराह करने की कोशिशों का इस मामले में गिरफ्तार किए गए डेरा श्रद्धालुओं के वकीलों की ओर से जोरदार दलीलों के साथ विरोध किया गया। एसआईटी अदालती आदेशों के बावजूद बुधवार को थाना बाजाखाना की सीसीटीवी फु टेज व श्री गुरू गोबिंन्द सिंह मैडीकल कॉलेज व अस्पताल का रिकॉर्ड भी पेश नहीं कर सकी।

बचाव पक्ष के वकीलों एडवोकेट विनोद मोंगा, बसंत सिंह सिद्धू व विवेक गुलबद्धर ने बताया कि एसआईटी की ओर से कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उपचाराधीन सुखजिन्द्र सिंह सन्नी व बलजीत सिंह को 28 मई देर शाम को बिना किसी प्रोडॅक्शन वारंट के अस्पताल से थाने ले जाने के मामले में माननीय अदालत की ओर से थाने की सीसीटीवी फ़ुटेज व अस्पताल का रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा था जो आज एसआईटी पेश नहीं कर सकी। माननीय अदालत ने अब एसआईटी को आदेश जारी किए हैं कि 4 जून को रिकॉर्ड पेश किया जाए। एसआईटी टीम ने माननीय अदालत में अपना पक्ष रखा कि जब वह सुखजिन्द्र सिंह सन्नी व बलजीत सिंह को अस्पताल से लेकर गए तब आगे मानसा जेल लेकर जाना था लेकिन रात होने के कारण बाजाखाना थाना में रख लिया गया था।

एसआईटी के इस जवाब पर बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील पेश की कि एसआईटी की ओर से माननीय अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अगर आरोपियों को मानसा जेल ले जाना था तो फिर उनकी अगले दिन सुबह श्री मुक्तसर साहिब जेल में उपस्थिति कैसे दर्ज की गई? एसआईटी की ओर से जब सन्नी व बलजीत सिंह की 4 दिन की पुलिस हिरासत यह दलील देकर मांगने की कोशिश की गई कि उन्होंने इस घटनाक्रम दौरान इस्तेमाल किए गए मोटरसाईकिल को बरामद करवाना है तो बचाव पक्ष के वकीलों ने फिर एसआईटी की इस दलील को नाकाम करते हुए कहा कि जिस मोटरसार्ईकिल को बरामद करने की बात कही जा रही है वह मोटरसाईकिल तो पहले ही मोगा में दर्ज मुकदमा नंबर-33 के तहत पुलिस के पास मौजूद है, जिसे बरामद करवाने का तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता। माननीय अदालत ने अब सुखजिन्द्र सिंह सन्नी व बलजीत सिंह को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिन्हें अब 4 जून को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

बचाव पक्ष ने दायर की एक और अर्जी

बचाव पक्ष के वकीलों ने बुधवार को माननीय अदालत में एक और अर्जी दायर कर कहा है कि पवित्र श्री गुरू ग्रन्थ साहिब जी की बेअदबी के मामले में एसआईटी जिन सबूतों को एकत्रित करने की बात कह रही है वह सीबीआई पहले ही पेश कर चुकी है। इस अर्जी पर माननीय अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 जून की तारीख तय की है।

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