कैराना (सच कहूँ न्यूज)। 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए गए आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 12 जुलाई 2021 को क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने झिंझाना थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। Kairana News
बताया कि 11 जुलाई 2021 को जनपद सहारनपुर के गंगोह थानाक्षेत्र के गांव बोड़पुर निवासी मेहरबान पुत्र मतलूब उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 27 जुलाई 2021 को आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। Kairana News
यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी मेहरबान को नाबालिग से दुष्कर्म किये जाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने चार माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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