Voter Card News: 22 हजार वोटरों के फार्म अभी अटके, जाने कब तक दर्ज करवा सकते हैं अपने दावे आपत्तियां
सबसे ज्यादा लंबित मामलें सिरसा सीट पर
Voter Card News: सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। जिले में एसआईआर के तहत नोटिस पाने वाले 1,72,079 वोटरों में से 1,49,993 ने अपने जरूरी दस्तावेज बीएलओ के पास जमा करा दिए हैं। वहीं 22,085 वोटरों के दस्तावेज अभी लंबित हैं। इन मतदाताओं के पास 30 सितंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराने और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का मौका है। प्रशासन ने मतदाताओं से समय रहते बीएलओ से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। निर्धारित अवधि में 72 नोटिस ऐसे भी रहे, जो संबंधित मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाए। एसआईआर के तहत जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के सत्यापन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
सरसा विधानसभा में सबसे ज्यादा 9,302 मामले लंबित
विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों में सबसे ज्यादा दस्तावेज सरसा विधानसभा क्षेत्र के 9,302 वोटरों के लंबित हैं। इसके बाद रानियां में 3,889, ऐलनाबाद में 3,315, डबवाली में 3,099 और कालांवाली में 2,480 वोटरों के दस्तावेज अभी जमा होना बाकी हैं। विभाग का फोकस अब इन लंबित मामलों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा कराने पर है। एसआईआर के तहत 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। नए वोट बनवाने के लिए भी इस दौरान आवेदन किए जा सकते हैं। जिले में नए मतदाता बनाने के लिए 14 हजार से अधिक आवेदन अब तक जमा हो चुके हैं। 26 और 27 सितंबर को विशेष अभियान भी चलाया गया था।
जन्म वर्ष के हिसाब से अलग-अलग दस्तावेज
एसआईआर के तहत दस्तावेजों की आवश्यकता मतदाता के जन्म वर्ष के आधार पर तय की गई है। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति को निर्धारित सूची में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति को अपना और माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। वहीं 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को अपना, पिता और माता तीनों के दस्तावेज देने होंगे। इनमें जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर तथा सरकारी कर्मचारी या पेंशनर पहचान पत्र सहित निर्धारित दस्तावेज शामिल हैं। बीएलओ के अनुसार दस्तावेज जमा नहीं होने का एक प्रमुख कारण दूसरे राज्यों से रोजगार के लिए यहां आने वाले प्रवासी परिवार हैं।
इलेक्शन तहसीलदार हनुमान सिंह ने बताया कि दस्तावेज लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम सीधे मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। पात्र मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत दस्तावेज जमा कराने और दावा-आपत्ति का अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के दस्तावेज अभी बाकी हैं, वे समयसीमा के भीतर बीएलओ से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी करें, ताकि मतदाता सूची में नाम को लेकर बाद में परेशानी न हो।