जवाब पेश नहीं करने पर भाजपा विधायक पर अदालत ने लगाई कॉस्ट

Kairana News
जनपद न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य की कोर्ट ने सुनाया फैसला

जबलपुर (एजेंसी)

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर विधायक पर पांच हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। न्यायाधीश सुबोध अभ्यांकर की एकलपीठ ने कल इस मामले में सुनवाई करते हुए अनावेदक विधायक महेश राय पर ये कॉस्ट लगाई है। एकलपीठ ने ये राशि न्यायालय की विधिक सेवा समिति में जमा करने के निर्देश जारी करते हुए विधायक को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

सागर जिले की बीना विधानसभा के विधायक राय के निर्वाचन को चुनौती देते हुए आवेदक शशि कठोरिया ने चुनाव याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने अनावेदक विधायक को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मोहलत प्रदान की थी। याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अनावेदक विधायक की तरफ से जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। एकलपीठ को बताया गया कि लू लगने के कारण अनावेदक विधायक जवाब पेश नहीं कर पाये, जिसे गंभीरता से लेते हुए एकलपीठ ने ये आदेश जारी किये।

 

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।