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    Haryana: हरियाणा के इस शहर में धारा 163 लागू, जानिए कब तक और किन कार्यों पर रहेगी पाबंदी

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    Haryana: हरियाणा के इस शहर में धारा 163 लागू, जानिए कब तक और किन कार्यों पर रहेगी पाबंदी

    Haryana: गुरुग्राम (संजय मेहरा)। 4 जुलाई से 14 जुलाई तक नूंह मे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत परीक्षा केंद्र पर धारा 163 लागू कर दी है। इसकी जानकारी खुद जिलाधीश विश्राम कुमार मीण ने दी। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई से 14 जुलाई तक दसवीं और बारहवीं की कंपार्टमेंट परीक्षा शुरू हो गई है।

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    शहर के 6 सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र के रूप में नामित किया गया है, जिनमें राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सालाहेड़ी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूंह, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नूंह, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजपुर नमक, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेड़ला, राजकीय मिडिल स्कूल, सौंख, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजपुर झिरका विद्यालय शामिल हैं। इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर हरियाणा पुलिस ने खास इंतजमाम किए है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।