हमसे जुड़े

Follow us

30.5 C
Chandigarh
Wednesday, April 22, 2026
More
    Home राज्य दिल्ली/यूपी अवैध हथियार ब...

    अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को कारावास व अर्थदंड की सजा

    Kairana Crime
    Kairana Crime: अवैध हथियार बरामदगी व सड़क हादसे समेत तीन मामलों में तीन को कारावास

    कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को दोषी पाए जाने पर जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2015 में कुलदीप उर्फ गुल्लु निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला के विरुद्ध स्थानीय थाने पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में आयुध अधिनियम की धारा-4/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। Kairana News

    पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी कुलदीप उर्फ गुल्लू को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। Kairana News

    यह भी पढ़ें:– बेखौफ होकर करें व्यापार, पुलिस-प्रशासन आपके साथ:नरेन्द्र प्रताप सिंह