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Wednesday, April 22, 2026
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    लूट व बरामदगी के आरोपी को कारावास व अर्थदंड की सजा

    Kairana Crime News
    सांकेतिक फोटो

    कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: कोर्ट ने 34 वर्ष पुराने लूट व बरामदगी के आरोपी को दोषी पाए जाने पर जेल में बिताई अवधि के कारावास व 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-1992 में गिर्राज उर्फ गिरिराज निवासी ग्राम अम्हेड़ा जनपद बागपत के विरुद्ध कोतवाली शामली लूट एवं बरामदगी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा-392 व 411 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

    पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी गिर्राज उर्फ गिरिराज को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने सात दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है। Kairana News

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