हमसे जुड़े

Follow us

19.7 C
Chandigarh
Saturday, February 28, 2026
More
    Home देश सावधान! सरकार...

    सावधान! सरकारी कार्यालयों धूम्रपान किया तो खैर नहीं

    Government offices do not smoke

    -सीओपीटीए अधिनियम के तहत की जायेगी कार्यवाही

    गुरुग्राम(सच कहूँ न्यूज)। जिला में तंबाकू व धूम्रपान को नियंत्रित करने संबंधित सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओपीटीए ) 2003 के सख्ती से पालना करने को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने की। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को कोटपा एक्ट के तहत कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत करवाना था।

    कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि वे अपने कार्यालय में सीओपीटी अधिनियम-2003 की पालना सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि यदि विभागीय कार्यालयों में कोई भी व्यक्ति तंबाकू व धूम्रपान करता है तो नियमानुसार उसका चालान करें। उन्होंने हरियाणा राज्य परिवहन निगम के पदाधिकारियों को विशेष रूप से कहा कि वे बस-स्टैंड आदि पर नो स्मॉकिंग के साइनेज आदि लगवाना सुनिश्चित करें और यदि फिर भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता हुआ मिले तो उसका चालान करें।

    दो साल तक की सजा का प्रावधान

    अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रेमलता यादव से कहा कि वे स्कूलों में बच्चों को तंबाकू व धूम्रपान के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम करवाएं। आम जनता को इस मुहिम से जोड़ने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में विशेष अभियान चलाया जाएगा। कार्यशाला में जनरेशन सैवियर एसोसिएशन नामक स्वयंसेवी संस्था के डिवीजन कोर्डिनेटर रमन शर्मा ने सीओपीटी अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट की धारा-5 के तहत तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से विज्ञापन करना कानूनी अपराध है और ऐसा करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है।

    तम्बाकू से हर साल होती है 70 लाख मौत

    सिविल सर्जन डॉ. बीके राजौरा ने बताया कि तम्बाकू के सेवन से विश्व में हर साल 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है और देश में लगभग 10 से 12 लाख लोग प्रति वर्ष तंबाकू जनित बिमारियों के शिकार होते है। गुरुग्राम में जहां कहीं भी सीओपीटी अधिनियम का उल्लंघन पाया जायेगा, वहां पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉ. सुनीता राठी ने कहा कि तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम की कामयाबी के लिए यह जरूरी है कि सभी विभाग आपसी सहयोग व बेहतर तालमेल से काम करें।

    Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।