निजी स्कूलों के बिजली बिल, प्रोपर्टी टैक्स व बसों के पैसेंजर टैक्स माफ करने पर बनी सहमति

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नियमावली-134 ए के तहत रिंबरेशमैंट की ऐवज में 200 रुपए बढ़ाने पर भी हुआ निर्णय

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा प्रदेश में कोरोना काल के दौरान बंद पड़े स्कूलों को एक बार फिर से पूर्ण संख्या के साथ खोलने का आदेश दे दिया हैं। स्कूलों में अब कोरोना काल के बाद स्थितियां सामान्य हो गई हैं। कोरोना काल के दौरान प्राईवेट स्कूलों के बिजली बिल, प्रोपर्टी टैक्स (Tax) व स्कूल बसों के पैसेंजर टैक्स को माफ करने को लेकर मुख्यमंत्री ने सहमति बना ली है। हरियाणा प्राईवेट स्कूल वेल्फेयर एसोसिएशन की मांग पर 31 मार्च से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।

यह बात भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने प्राईवेट स्कूल वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद कही। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने ना केवल बिजली बिल, प्रोपर्टी टैक्स (Tax) व पैसेंजर टैक्स को माफ करने की बात कही है, बल्कि नवमी से 12वीं तक प्राईवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हरियाणा शिक्षा नियमावली 134-ए के तहत फीस भी निर्धारित करने का निर्णय लिया हैं। यह फीस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने की ऐवज में सरकार द्वारा प्राईवेट स्कूलों को दी जाती है। इस फीस में 200 रुपए बढ़ोत्तरी करने की बात पर भी सहमति बनी हैं।

31 मार्च से पहले जारी होगा नोटिफिकेशन

प्राईवेट स्कूल वेल्फेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भिवानी में एक दिन के प्रवास के बाद प्राईवेट स्कूलों की समस्याओं को समझते हुए सहमति जताई हैं। इस संबंध में अधिकारियों से मिलकर इसे 31 मार्च तक अमलीजामा पहनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चाहते है कि एक अप्रैल से नए सैशन के दौरान बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई बाधित ना आए, क्योंकि कोरोना काल के दौरान पिछले दो वर्षो से पहले ही पढ़ाई बाधित रही है, ऐसे में प्राईवेट स्कूल की समस्याओं को सैशन शुरू होने से पहले 31 मार्च तक निपटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा के स्लोग्न को आगे बढ़ाते हुए नए सत्र में स्कूलों में पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री ने प्राईवेट स्कूलों को निर्देश दिए है।

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