भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण : छह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

Bhatla social boycott case

हिसार (एजेंसी)। हरियाणा में हिसार के भाटला गांव के सामाजिक बहिष्कार प्रकरण (Bhatla social boycott case) में शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने गांव के सरपंच प्रतिनिधि पुनीत व पांच अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये।

पीड़ितों के वकील रजत कल्सन ने बताया कि अदालत ने वारंट जारी करते हुए आदेश दिया कि गिरफ्तारी वारंट की तामील पुलिस अधीक्षक हांसी के मार्फत करवाई जाएगी।

पिछली तीन अगस्त को अदालत ने सरपंच समेत छह को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आरोपी मान तलब किया था व नोटिस भेज उन्हें आज अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे।

आज भी उनके अदालत में उपस्थित न होने और अदालत में वापस आए सम्मनों में यह रिपोर्ट आने से कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं फरार हो गए हैं, न्यायाधीश डी आर चालिया ने वारंट जारी किये। पिछले साल 15 जून को पानी के विवाद को लेकर दलितों व ब्राह्मण समुदाय के लड़कों का झगड़ा हो गया था।

जिसमें दलितों ने ब्राह्मण समुदाय के लड़कों पर एससी/ एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया था इस मामले में समझौता नहीं करने पर गांव के दबंग समुदाय ने पिछले साल 2 जुलाई को चौकीदार से मुनादी करा दलितों का सामाजिक बहिष्कार करवा दिया था।

गांव के दलित पीड़ितों के मुताबिक सामाजिक बहिष्कार अभी भी जारी है। इस मामले में गांव में सामाजिक सौहार्द व भाईचारा स्थापित करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले साल 2 सितंबर को हिसार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी गांवों का दौरा कर चुके हैं लेकिन उनकी कोशिश सिरे नहीं चढ़ पाई। अब यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।

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