EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पीएम फंड से निकासी के नियमों में बदलाव किया हैं, अब ईपीएफ मेंबर अपने अकाउंट से 68वे क्लेम के तहत एक लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं, अभी तक यह लिमिट 50 हजार रुपये की थी। नियमों में इस बदलाव से ऐसे लाखों कर्मचारियों को राहत मिली हैं जो अपनी पीए अकाउंट से इमरजेंसी के दौरान पर्याप्त रुपयों की निकासी नहीं कर पा रहें थे। अब ईपीएफओ मेंबर अपने या फिर अपने आश्रितों के इलाज के लिए पीएफ खाते से एक लाख रुपये तक निकाल सकते हैं, ईपीएफओ की ओर से जारी एक सर्कुलर में बताया गया हैं कि लिमिट को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया हैं, इसे 10 अप्रैल 2024 को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में भी लागू किया गया था।
कर सकते है एंडवांस आवेदन | EPFO New Rules
ईपीएप मेंबर अब अपने और अपने आश्रितों के मेडिकल खर्चे के लिए ईपीएफ योजना के पैराग्राफ68-J के तहत एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं, ईपीएफओ के मुताबित, मेंबर या उस पर आश्रित जब तक एक महीने या उससे ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती हों, हॉस्पिटल में बड़ी सर्जरी से गुजरना हो या बीमारी हो, तो एडवांस में आवेदन किया जा सकता हैं, मेंबर अपनी अलग-अलग जरूरत के लिए फॉर्म 31 के जरिए पीएण फंड से निकासी कर सकते हैं, इनमें शादी, लोन रिपेमेंट, घऱ, जमीन या फ्लैट खरीदने, इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसी अन्य जरूरतें शामिल हैं। इलाज के लिए निकासी की सीमा बढ़ाने को लेकर ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी करते हुए जानकारी दी हैं।
क्या है पैराग्राफ 68-जे
पैराग्राफ 68-जे के तहत मेंबर्स कुछ मामलों में बीमारी के इलाज के लिए फंड से अग्रिम मांग कर सकते हैं, इसमें एक महीने या उससे ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहना या अस्पताल में सर्जिकल ऑपरेशन या टीबी और कुष्ठ रोग से पीड़ित होना हैं। आपको बता दें कि पैराग्राफ 68-जे के तहत एडवांस क्लेम करने के लिए किसी मेंबर को अब कोई प्रोफार्मा, मेडिकल प्रमाण पत्र या किसी अन्य प्रकार के प्रमाणपत्र या दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, अगर एडवांस के लिए आवेदन वर्किंग डे में कर रहें हैं तो अगल ही दिन पैसा अपने खाते में आ जाएगा, वहीं आप चाहें तो हॉस्पिटल के अकाउंट में भी सीधा पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं।