हरियाणा में 10 दिन में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

Driving license will be available in Haryana in 10 days

वाहनों के रजिस्ट्रेशन का समय भी दस दिन, परिवहन विभाग ने तय की समय सीमा

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम (2014) के तहत परिवहन विभाग की लोगों को दी जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित कर दी है। इन सेवाओं के तहत अब लोगों को 10 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। इसके साथ ही 10 दिनों में ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा।

7 दिन में तैयार होगा लर्निंग लाइसेंस

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा।

10 दिनों में होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन

डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन ,राज्य से बाहर से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन, राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सात दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।

पुराने वाहनों के स्वामित्व के लिए ये होगी सीमा

राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोड़ना, जारी रखना, समाप्त करना, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन , वाहन परिवर्तन , वाहन का रूपांतरण (परिवहन से गैर परिवहन) ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

सात दिनों में मिलेगा फिटनेस प्रमाण पत्र

राज्य से बाहर से खरीदे गए परिवहन वाहन 15 दिन ,राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र ,राज्य से बाहर से खरीदे परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण फिटनेस प्रमाणपत्र 7 दिन, परमिट (हरियाणा) और परमिट (राष्ट्रीय) 5 दिन की सीमा तय की गई है।

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