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    सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना

    Supreme Court

    भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 124 के तहत ‘सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान’ की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124 (1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। अनुच्छेद 124 (2) के तहत सीजेआई सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें हैं:-

    1. सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

    2. सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद, जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझें।

    3. और वह तब तक पद पर रह सकते हैं, जब तक पैंसठ वर्ष के नहीं हो जाते। अनुच्छेद 124 (2) (मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा सलाह ली जाएगी।) की पहली शर्त सीजेआई को शामिल करने की धारणा को वाक्यांश “सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक जज” से स्पष्ट करता है।

    अनुच्छेद 124 (3) के तहत, सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:-

    1. भारत का नागरिक हो,

    2. कम से कम पांच साल एक उच्च न्यायालय में या ऐसे दो न्यायालयों में लगातार न्यायाधीश हो,

    3. या कम से कम दस साल उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायलयों में लगातर वकालत कर चुका हो,

    4. राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद।

     

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