नशा तस्करी में दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

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Kairana News: नशा तस्करी में दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने नशा तस्करी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को पांच वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष-2019 में अंकित पुत्र तिलकराम निवासी ग्राम अकबरपुर सुनहेटी के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर नशा तस्करी के आरोप में धारा-8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। Kairana News

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी विशेष) की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी अंकित को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है। Kairana News

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