शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ा

Increment in the salary of urban and rural sanitation workers

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान

करनाल (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सफाई कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएं की। अब गांव में सफाई का काम करने वाले को 12 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये तथा शहरी सफाईकर्मी को 15 हजार की बजाय 16 हजार रुपये व सीवरेज मैन को 10 हजार रुपये की बजाय 12 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा।

इसके साथ हर माह समय पर वेतन देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देरी की स्थिति में सरकार की ओर से उपायुक्त को दी गई एक करोड़ रुपये की राशि में से सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। फिर भी यदि किसी कारण से तनख्वाह समय पर नहीं मिलती तो वह अगले महीने 500 रुपये हर्जाना लगाकर मिलेगी।

यही नहीं वित्त विभाग में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए जिस बजट का प्रावधान है, उसे ओर किसी कार्य पर खर्च नहीं किया जाएगा। वे यहां कालीदास रंगशाला में सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन में बोल रहे थे।

सीवर मैनहोल में लगेंगे सेंसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवरेज की सफाई का काम जोखिम भरा है। इससे सुरक्षा के लिए प्रदेश के रेवाड़ी व गुरुग्राम से एक नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस व्यवस्था के तहत अब सभी सीवर मैनहोल में सेंसर लगाए जाएंगे।ओवर फ्लो होने पर उसका संबंधित कार्यालय में अलर्ट आएगा और मशीन से उसकी सफाई सुनिश्चित हो सकेगी।

10 लाख का होगा बीमा

उन्होंने बताया कि सीवर में काम करते समय व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकार की ओर से 10 लाख रुपये बीमा राशि का लाभ दिया जाता है। अब सीवर से अलग ड्यूटी पर सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। सामान्य मृत्यु होने पर दो लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी। सीवर मैन को प्रशिक्षित करेंगे और प्रमाण पत्र हासिल करने वाला ही सीवर की सफाई करेगा।

एक्सग्रेशिया का मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नियमानुसार एक्सग्रेशिया (अनुग्रह राशि) का लाभ नियमित कर्मचारियों को मिलता है। भविष्य में यह लाभ आॅन रोल पर लिए गए सभी सफाई कर्मचारियों को मिलेगा। एक लाख 80 हजार रुपये सालाना आय वाले सफाई कर्मचारी अपने बच्चें की पढ़ाई के लिए बैंकों से बिना किसी गारंटी के ऋण ले सकेंगे, यदि किसी कारण से व्यक्ति ऐसे ऋण की अदायगी करने में असमर्थ हो जाए, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी।

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