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    भड़काऊ भाषण मामला: योगी आदित्यनाथ को नोटिस

    Lucknow News
    Yogi Adityanath: छात्रसंघ की बजाय युवा संसद को करना चाहिए प्रोत्साहित: योगी

    नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को साल 2007 में दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सोमवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि वह बतायें कि इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा क्यों न चलाया जाये? इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री समेत सात लोगों को पहले ही राहत मिल चुकी है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से कहा कि उनके पक्ष को सुने बिना ही उच्च न्यायालय में मामला खारिज कर दिया गया था।

    क्या था मामला: योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने भड़काऊ भाषण दिया

    गौरतलब है कि गोरखपुर में साल 2007 में दो पक्षों में विवाद हो गया था। बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि राजकुमार अग्रहरि नामक शख्स की हत्या कर दी गई। बाद में मामला और बढ़ गया और इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया। आरोप है कि उस समय गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद दंगा भड़क गया था।

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