6000 करोड़ का ड्रग मामला: पूर्व खिलाड़ी और डीएसपी जगदीश भोला को 10 साल की कैद

Published On

कोर्ट ने तीन मामलों में दोषी करार दिया

मोहाली (ब्यूरो)। मोहाली की अदालत ने पूर्व खिलाड़ी और पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी जगदीश भोला को ड्रग रैकेट मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने भोला को ड्रग रैकेट के कुल सात मामलों में से चार में बरी कर दिया है और तीन में दोषी करार दिया है। ये मामले 2013 के हैं। कोर्ट सजा का ऐलान आज शाम सजा का ऐलान किया। छह हजार करोड़ के इन मामले में 32 लोगों को आरोपित बनाया गया था।

बता दें कि जगदीश भोला करीब 6000 करोड़ के ड्रग मामले में जगदीश भोला सहित अन्य आरोपितों को सजा सुनाने के लिए मोहाली की कोर्ट में सुबह बहस शुरू हुई। इसके बाद कोर्ट ने भोला को चार मामलों में तो बरी कर दिया, लेकिन उसे तीन मामले में दोषी करार दिया। उम्मीद है कि सजा का ऐलान भी देर शाम तक कर दिया जाएगा। अदालत ने जगदीश भोला के साथ-साथा दविंदर हैप्पी दोषी, बसावा सिंह दोषी, गुरजीत गाबा, सुखजीत सिंह, राकेश, सचिन सरदाना, देविंदर बहल, दविंदर कांत शर्मा दोषी करार दिया।

अदालत ने एफआरआइ 56 मामले में पलविंदर सिंह समेत सभी आरोपितों को बरी कर दिया। इसके साथ ही एफआरआइ 92 में गाबा सहित सभी आरोपित बरी कर दिए गए। एफआरआइ 42 में कुलबीर सिंह गुलटी और हरप्रीत लांबा को दोषी करार दिया गया। इस मामले में अन्य आरोपितों को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने गब्बर सिंह को एक मामले में दोषी करार दिया तो दूसरे मामले में बरी कर दिया। अदालत ने अनूप सिंह कहलोें, कुलविंदर रॉकी, कुलदीप सिंह, सतींदा धामा और जगदीश भोला को कई धाराओं में दोषी करार दिया है। अदालत ने बॉक्सर राम सिंह, कुलवंत सिंह और सुखराज सिंह को बरी कर दिया है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

About The Author

Related Posts